अवैध खनन मामले में आप विधायक पठानमाजरा को जमानत

अवैध खनन मामले में आप विधायक पठानमाजरा को जमानत

अवैध खनन मामले में आप विधायक पठानमाजरा को जमानत
Modified Date: May 25, 2026 / 10:03 pm IST
Published Date: May 25, 2026 10:03 pm IST

पटियाला, 25 मई (भाषा) पटियाला की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को 2025 के एक अवैध खनन मामले में जमानत दे दी। हालांकि, बलात्कार के एक अन्य मामले के चलते वह अभी जेल में ही रहेंगे।

मीडिया से बात करते हुए बचाव पक्ष के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने बताया कि पठानमाजरा के खिलाफ पांच सितंबर को जुलकन थाने में अवैध खनन का मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा कि शारीरिक शोषण के आरोपों में पटियाला में पठानमाजरा की शुरुआती गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने बाद में खनन मामले में भी उनकी गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज की थी और दो बार पुलिस रिमांड हासिल की थी।

सनौर से पहली बार विधायक बने पठानमाजरा को मार्च में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले साल सितंबर से बलात्कार के मामले में फरार चल रहे थे।

सिविल लाइंस थाने में 1 सितंबर, 2025 को ‘आप’ विधायक के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला ज़ीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उनके साथ संबंध बनाए और बाद में 2021 में उनसे शादी कर ली, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा थे।

महिला ने उन पर लगातार यौन शोषण करने, धमकी देने और ‘अश्लील’ सामग्री भेजने का भी आरोप लगाया है।

भाषा सुमित माधव

माधव


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