कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड मामले में आप सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची

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कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड मामले में आप सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची

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  • Publish Date - November 5, 2020 / 01:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST

नयी दिल्ली, पांच नवंबर (भाषा) आप सरकार ने निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने के अपने फैसले पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने 22 सितंबर को दिल्ली सरकार के 13 सितंबर के फैसले पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा था कि 33 बड़े निजी अस्पतालों को 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित करने के लिए कहना अन्य मरीजों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत का रुख किया है।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने के हमारे आदेश पर रोक लगा दी है। कल उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। हम आशा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोक को हटा देगा।’’

सरकार ने एकल न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय में एक खंडपीठ के समक्ष पहले ही चुनौती दी है और उसे 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

भाषा

अविनाश पवनेश

पवनेश