आदिपुरुष विवाद : समन से पहले के चरण में वाद की विचारणीयता पर दलील रखने की अनुमति दी गई

आदिपुरुष विवाद : समन से पहले के चरण में वाद की विचारणीयता पर दलील रखने की अनुमति दी गई

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  • Publish Date - October 10, 2022 / 10:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:05 PM IST

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने समन पूर्व चरण में फिल्म ‘आदिपुरुष’ के प्रदर्शन पर रोक का अनुरोध करने वाली याचिका की विचारणीयता पर सोमवार को दलीलें जारी रखने की अनुमति दे दी।

फिल्म में रामायण से जुड़े कुछ पात्रों को अलग तरीके से दिखाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

अदालत ने अधिवक्ता राज गौरव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें प्रतिवादी एवं फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, और निर्देशक एवं सह-निर्माता ओम राउत के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य व्यादेश (इनजंक्शन) की मांग की गई थी। इन पर आरोप है कि फिल्म के एक वीडियो में इन्होंने हिंदू देवी-देवताओं को गलत तरीके से प्रदर्शित किया है।

वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने कहा, ‘‘प्रतिवादी संख्या एक (भूषण कुमार) को समन से पहले के चरण में मुकदमे की विचारणीयता पर दलीलों को रखने का अवसर दिया जाता है।”

न्यायाधीश ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख पांच नवंबर तय की है।

अदालत ने कहा कि भूषण कुमार के वकील समन पूर्व चरण में उसके सामने पेश हुए थे और मुकदमे की विचारणीयता पर दलील रखने की अनुमति मांगी थी।

प्रतिवादियों का आरोप है कि फिल्म ‘आदिपुरुष’ के टीज़र या प्रचार वीडियो में हिंदू देवताओं भगवान राम और भगवान हनुमान के चित्रण से वादी और अन्य हिंदुओं की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत भावनाओं को आहत किया गया है।

भाषा रवि कांत दिलीप

दिलीप