हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज सभी 35 मामले बंद किये: एसआईटी ने न्यायालय को बताया

हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज सभी 35 मामले बंद किये: एसआईटी ने न्यायालय को बताया

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  • Publish Date - June 25, 2025 / 09:52 PM IST,
    Updated On - June 25, 2025 / 09:52 PM IST

कोच्चि, 25 जून (भाषा) विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज 35 मामलों में आगे की कार्रवाई रोक दी है क्योंकि कोई भी पीड़िता अपना बयान देने के लिए आगे नहीं आई।

एसआईटी रिपोर्ट के मद्देनजर न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी एस सुधा की पीठ ने कहा कि एजेंसी द्वारा दर्ज मामलों में फिलहाल आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

यह आदेश हेमा समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई के अनुरोध वाली याचिकाओं पर आया है।

अदालत ने पाया कि राज्य सरकार ने अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में एक फिल्म सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया है और उसने निर्देश दिया कि याचिकाओं पर अगली सुनवाई 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की जाए।

वर्ष 2017 में एक अभिनेत्री से मारपीट मामले के बाद केरल सरकार ने न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन किया था। इस समिति की पूरी रिपोर्ट केरल उच्च न्यायालय को सौंपी गई थी, जिसने निर्देश दिया था कि इसे फिल्म उद्योग में यौन शोषण की शिकायतों की जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिया जाए।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश