डीजीपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर अंबाला के एएसपी और एसएचओ को कानूनी नोटिस

डीजीपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर अंबाला के एएसपी और एसएचओ को कानूनी नोटिस

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  • Publish Date - May 29, 2021 / 10:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

अंबाला (हरियाणा), 29 मई (भाषा) वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने उनकी शिकायत पर हरियाणा के पुलिस प्रमुख मनोज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने को लेकर अंबाला के एसएसपी और अंबाला छावनी पुलिस थाने के एसएचओ को कानूनी नोटिस भेजा है।

पुलिस महानिरीक्षक (होमगार्ड) के पद पर तैनात कुमार ने यादव पर जाति के आधार पर अपमानित और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हामिद अख्तर के समक्ष 19 मई को दाखिल की गई शिकायत में कुमार ने यादव के खिलाफ कठोर एसी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी।

कुमार के वकील उदय सिंह चौहान ने नोटिस में कहा कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना वैधानिक कर्तव्यों का जानबूझ कर पालन नहीं करने के समान है।

शिकायत में कुमार ने यादव पर अगस्त 2020 में एक धार्मिक स्थल में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया था।

कुमार के अनुसार यह ”अत्याचार” के समान है और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम) के दायरे में आता है।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप