अंबुमणि ने तमिलनाडु सरकार से ईडी मामले में बालाजी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया
अंबुमणि ने तमिलनाडु सरकार से ईडी मामले में बालाजी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया
चेन्नई, 19 मई (भाषा) पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) नेता अंबुमणि रामदास ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता सेंथिल बालाजी के खिलाफ धनशोधन मामले में न्यायिक कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया।
पीएमके नेता ने एक बयान में कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु सरकार से पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ दायर उस मामले की जांच शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित परिवहन निगमों में नौकरी दिलाने के बहाने भोले-भाले युवाओं से करोड़ों रुपये धोखाधड़ी से एकत्र किए गए और अवैध रूप से हस्तांतरित किए गए थे।’
उन्होंने इस कदम को लोक प्रशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ‘स्वागत योग्य कदम’ बताया।
उन्होंने कहा, ‘चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने द्रमुक से जुड़े वर्तमान विधायक सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2011 से 2015 के बीच परिवहन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य परिवहन निगमों में चालकों, खलासियों, तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरों के रूप में रोजगार के अवसर दिलाने का वादा करके हजारों व्यक्तियों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की।’
इस आधार पर, ईडी ने सेंथिल बालाजी, उनके भाई और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा, ‘यह मामला फिलहाल चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित है।’
पीएमके नेता ने बताया कि इसी विशेष मामले के सिलसिले में सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें 410 दिन तक जेल में रखा गया था।
उन्होंने कहा, ‘हालांकि, पूर्व मंत्रियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य है और चूंकि पिछली द्रमुक सरकार के दौरान ऐसी मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए सेंथिल बालाजी के खिलाफ धनशोधन मामले में औपचारिक अदालती कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हो पाई है।’’
भाषा शोभना वैभव
वैभव

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