Eid-al-Azha Advisory Issued News: बकरीद पर दी इन पशुओं की बलि तो खैर नहीं.. राज्य सरकार ने जारी की एडवायजरी, सिर्फ इनके वध की इजाजत

स बारें में आंध्र प्रदेश के पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. टी. दामोदर नायडू ने कहा है कि, "कोई भी व्यक्ति जो गाय, बछड़े या ऊँट का वध करने या पशुओं को अधिक लोड वाले वाहनों में ले जाने में संलिप्त पाया जाएगा, उसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और आंध्र प्रदेश गौहत्या निषेध एवं पशु संरक्षण अधिनियम, 1977 का उल्लंघन माना जाएगा।

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  • Publish Date - June 6, 2025 / 01:05 PM IST,
    Updated On - June 6, 2025 / 01:05 PM IST

Andhra Pradesh government issued advisory for Eid-al-Azha || Image- IBC24 News file

HIGHLIGHTS
  • आंध्र सरकार ने बकरीद पर गाय, बछड़ा और ऊँट के वध पर सख्त रोक लगाई।
  • केवल बकरी, भेड़, सूअर, मुर्गी, बत्तख, मछली और अनुत्पादक भैंस के वध की अनुमति।
  • अवैध वध पर कार्रवाई के लिए राजस्व, पुलिस और पशु विभाग को सतर्क किया गया।

Andhra Pradesh government issued advisory for Eid-al-Azha: विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग ने ईद-अल-अज़हा त्यौहार के दौरान पशु वध के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में मांस के लिए बकरे, भेड़, सूअर, मुर्गियाँ, बत्तख और मछली जैसे जानवरों के साथ-साथ अनुत्पादक भैंसों के वध की इजाजत दी गई है।

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क़ानून का कड़ाई से हो पालन

पशुपालन विभाग के अनुसार, आंध्र प्रदेश में गाय, बछड़े और ऊँटों का वध पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा, पशुओं को ले जाते समय पशु संरक्षण कानूनों के तहत उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

Andhra Pradesh government issued advisory for Eid-al-Azha: इस बारें में आंध्र प्रदेश के पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. टी. दामोदर नायडू ने कहा है कि, “कोई भी व्यक्ति जो गाय, बछड़े या ऊँट का वध करने या पशुओं को अधिक लोड वाले वाहनों में ले जाने में संलिप्त पाया जाएगा, उसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और आंध्र प्रदेश गौहत्या निषेध एवं पशु संरक्षण अधिनियम, 1977 का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी,”

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विभागों से समन्वय के निर्देश

उन्होंने आगे बताया कि, “बकरीद के त्यौहार को देखते हुए, क्षेत्र स्तर पर पशु चिकित्सा कर्मचारियों को सतर्क रहने और राजस्व, पुलिस, नगरपालिका और पंचायती राज विभागों के कर्मियों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है ताकि अनधिकृत पशु वध को रोका जा सके।” डॉ. टी. दामोदर नायडू ने जनता से पशु कल्याण और गौहत्या निषेध कानूनों का सम्मान करने और उनके अनुसार कार्य करने का आग्रह किया है।

1. प्रश्न: आंध्र प्रदेश सरकार ने बकरीद पर किन पशुओं के वध की अनुमति दी है?

उत्तर: बकरी, भेड़, सूअर, मुर्गी, बत्तख, मछली और अनुत्पादक भैंसों के वध की अनुमति है।

2. प्रश्न: किन पशुओं के वध पर पूरी तरह प्रतिबंध है?

उत्तर: गाय, बछड़े और ऊँट का वध आंध्र प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंधित है।

3. प्रश्न: नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर: उल्लंघन करने पर पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 और गौहत्या निषेध अधिनियम, 1977 के तहत आपराधिक कार्रवाई होगी।

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