Andhra Pradesh government issued advisory for Eid-al-Azha || Image- IBC24 News file
Andhra Pradesh government issued advisory for Eid-al-Azha: विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग ने ईद-अल-अज़हा त्यौहार के दौरान पशु वध के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में मांस के लिए बकरे, भेड़, सूअर, मुर्गियाँ, बत्तख और मछली जैसे जानवरों के साथ-साथ अनुत्पादक भैंसों के वध की इजाजत दी गई है।
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पशुपालन विभाग के अनुसार, आंध्र प्रदेश में गाय, बछड़े और ऊँटों का वध पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा, पशुओं को ले जाते समय पशु संरक्षण कानूनों के तहत उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
Andhra Pradesh government issued advisory for Eid-al-Azha: इस बारें में आंध्र प्रदेश के पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. टी. दामोदर नायडू ने कहा है कि, “कोई भी व्यक्ति जो गाय, बछड़े या ऊँट का वध करने या पशुओं को अधिक लोड वाले वाहनों में ले जाने में संलिप्त पाया जाएगा, उसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और आंध्र प्रदेश गौहत्या निषेध एवं पशु संरक्षण अधिनियम, 1977 का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी,”
उन्होंने आगे बताया कि, “बकरीद के त्यौहार को देखते हुए, क्षेत्र स्तर पर पशु चिकित्सा कर्मचारियों को सतर्क रहने और राजस्व, पुलिस, नगरपालिका और पंचायती राज विभागों के कर्मियों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है ताकि अनधिकृत पशु वध को रोका जा सके।” डॉ. टी. दामोदर नायडू ने जनता से पशु कल्याण और गौहत्या निषेध कानूनों का सम्मान करने और उनके अनुसार कार्य करने का आग्रह किया है।