Assam Assembly Passes Strict Anti-Polygamy Bill 2025 || Image- Himanta Sarama Twitter File
Assam Assembly Passes Strict Anti-Polygamy Bill 2025: गुवाहाटी: असम विधानसभा ने असम बहुविवाह निषेध बिल, 2025 पास कर दिया है। इस क़ानून का मकसद शादी की ज़िम्मेदारी को मज़बूत करना और महिलाओं को सामाजिक, वैवाहिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह कानून देश में बहुविवाह के खिलाफ सबसे सख्त कानूनी ढाँचों में से एक माना जा रहा है।
शीट सत्र के पहले दिन पेश किये गये इस बिल में शादी को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दूसरी शादी करने को कानूनन जुर्म माना गया है। इसमें पिछली शादी को छिपाने वाले लोगों को 10 साल तक की जेल और पहली शादी को खत्म किए बिना दूसरी शादी करने पर सात साल तक की जेल का प्रावधान है। बार-बार ऐसा करने वालों को कानून के तहत दोगुनी सज़ा भी मिलेगी।
Assam Assembly Passes Strict Anti-Polygamy Bill 2025: ऐसी शादियाँ कराने वाले धार्मिक मौलवियों पर 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वही जो लोग जानबूझकर अधिकारियों से जानकारी छिपाएंगे उन्हें दो साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। हालाँकि, यह कानून छठे शेड्यूल वाले इलाकों या राज्य के आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होगा।
बिल पेश किये जाने के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस, AIUDF, CPI(M), और रायजोर दल कानून में कई संशोधनों की मांग करते हुए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। हालांकि कई घंटों की बहस और चर्चा के बाद, मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेस और रायजोर दल ने संशोधनों की अपनी मांग वापस ले ली, जबकि AIUDF और CPI(M) ने अपनी मांग वापस लेने से इनकार कर दिया।
शादी करो, मगर लिमिट में!
Want govt jobs and benefits? Then say no to a second marriage!
Assam bans polygamy and takes a step into the 21st century. pic.twitter.com/nrGuiB93f5
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 27, 2025