विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कदाचार के आरोप में विधानसभा का मार्शल निलंबित, जांच का आदेश

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विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कदाचार के आरोप में विधानसभा का मार्शल निलंबित, जांच का आदेश

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  • Publish Date - August 5, 2026 / 08:30 PM IST,
    Updated On - August 5, 2026 / 08:30 PM IST

कोलकाता, पांच अगस्त (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने पिछले महीने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कथित कदाचार के मामले में एक मार्शल-सह-सुरक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रधान सचिव एस. एन. दास की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित मार्शल देबब्रत मुखोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की गई है।

विधानसभा सूत्रों ने बताया कि कई नवनिर्वाचित विधायकों ने सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक से मौखिक और लिखित रूप में असंतोष जताते हुए आरोप लगाया था कि मुखोपाध्याय ने विधायकों के साथ ‘‘अशिष्ट’’ व्यवहार किया और अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती।

मार्शल विधानसभा के भीतर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है और सदन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाली टीम का नेतृत्व करता है।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य विधानसभा के इतिहास में किसी मार्शल को निलंबित किए जाने का यह संभवतः पहला मामला है।

एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि विभागीय कार्यवाही पूरी होने तक यह निलंबन अंतरिम प्रशासनिक कदम है। अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘जांच में तथ्यों की पड़ताल की जाएगी और उसके बाद लागू सेवा नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।’’

नवनिर्वाचित विधायकों के लिए परिचय कार्यक्रम तीन और चार जुलाई को आयोजित किया गया था।

आदेश में कहा गया है कि मुखोपाध्याय निलंबित रहने की अवधि के दौरान नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होंगे।

भाषा अमित नरेश

नरेश