पुलिसकर्मियों पर ‘हमला’: अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया

पुलिसकर्मियों पर ‘हमला’: अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया

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  • Publish Date - February 13, 2025 / 02:28 PM IST,
    Updated On - February 13, 2025 / 02:28 PM IST

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में 10 फरवरी को पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी निर्देश दें, वह मामले की जांच में शामिल हों।

न्यायाधीश ने मामले में खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनते हुए यह निर्देश दिया।

अदालत ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के अलावा घटना से संबंधित सभी दस्तावेज 24 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया।

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की।

पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाबाज खान नामक उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

भाषा सुरभि नरेश

नरेश