पुराने वाहनों को भी मिलेगा पेट्रोल डीजल? ईंधन पर रोक लगाना सही नहीं, पर्यावरण मंत्री ने CAQM को लिखा पत्र

Ban on fuel for expired vehicles: मियाद पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन पर रोक व्यावहारिक नहीं : दिल्ली सरकार

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  • Publish Date - July 3, 2025 / 06:49 PM IST,
    Updated On - July 3, 2025 / 07:09 PM IST
HIGHLIGHTS
  • सीएक्यूएम के इस कदम से लोगों में असंतोष
  • दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा पत्र

नयी दिल्ली: Ban on fuel for expired vehicles, दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को पत्र लिखकर कहा है कि तकनीकी चुनौतियों और जटिल प्रणालियों के कारण तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगाना व्यवहारिक नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बृहस्पतिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस कदम से लोगों में असंतोष है और सरकार उनके साथ खड़ी है।

सिरसा ने कहा कि सरकार ने सुझाव दिया है कि यह प्रतिबंध पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों के लिए ‘कड़े मानदंड’ तय करने के कारण पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप)सरकार की आलोचना की।

Ban on fuel for expired vehicles, दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों के लिए पेट्रोल पंप से ईंधन भराने पर रोक लगा दिया था। सरकार के मुताबिक 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने पेट्रोल वाहन इस आदेश की जद में आएंगे। अदालत के आदेश के अनुसार सड़कों पर इन वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है।

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस प्रतिबंध लागू होने के बाद ईंधन भरने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले ऐसे वाहनों को जब्त कर रही है।

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किन वाहनों पर यह ईंधन प्रतिबंध लागू होता है?

उत्तर: यह प्रतिबंध 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर लागू होता है। ऐसे वाहन End-of-Life (EOL) माने जाते हैं और उनके लिए दिल्ली में पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं भरवाया जा सकता।

क्या यह प्रतिबंध पूरे एनसीआर (NCR) क्षेत्र में लागू है?

उत्तर: फिलहाल यह प्रतिबंध केवल दिल्ली में लागू किया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से अनुरोध किया है कि इसे पूरे एनसीआर में लागू किया जाए, ताकि क्षेत्रीय असमानता न रहे।

अगर मेरा वाहन प्रतिबंध के दायरे में आता है, तो क्या मैं उसे चला सकता हूँ?

उत्तर: नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, निर्धारित समय सीमा पार कर चुके वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चल सकते। यदि ऐसा वाहन पकड़ा जाता है, तो यातायात पुलिस उसे जब्त कर सकती है।

क्या ANPR कैमरे (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) से वाहनों की पहचान हो रही है?

उत्तर: हाँ। दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि पेट्रोल पंपों और ट्रैफिक प्वाइंट्स पर लगे ANPR कैमरों के माध्यम से पुराने वाहनों की पहचान की जा रही है और उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, सरकार ने इसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण भी माना है।