Ban on pan masala, this state government extended the order by one year

गुटखा और पान मसाला पर लगा बैन, इस राज्य सरकार ने आदेश को एक साल तक बढ़ाया

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि 7 सितंबर, 2021 से एक साल के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : September 28, 2021/1:07 pm IST

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के मद्देनजर हरियाणा समेत कई राज्य सरकारों ने गुटखा और पान मसाला पर बैन एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि 7 सितंबर, 2021 से एक साल के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर सभी जिलाअधिकारियों और पुलिस अधीक्षक, खाद्य निरीक्षकों को आदेश जारी किया है।

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हरियाणा के अलावा देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी पिछले साल तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया गया था। वहीं अब नया आदेश जारी कर हरियाणा सरकार ने पान मसाले की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा के साथ-साथ गुटखा और पान मसाला पर बैन लगाया था।

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यूपी सरकार ने 25 मार्च 2020 को पान मसाले की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था। इसी तरह उत्तराखंड, महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और इसके निर्माण पर बैन लगाया था।

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