इस महीने 5 दिन शराब दुकानों को बंद करने का आदेश, होटल, रेस्तरां, क्लब में भी लगा प्रतिबंध, जानें वजह

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liquor shop : मतदान के दिन को ‘सूखा दिवस’घोषित किया गया है..

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  • Publish Date - February 8, 2022 / 01:20 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

All Liquor shops will close

भुवनेश्वर।  ओडिशा सरकार ने सोमवार को सभी जिला अधिकारियों को चुनाव के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर मतदान के दिन को ‘सूखा दिवस’घोषित किया गया है।

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राज्य के आबकारी आयुक्त आशीष सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि यह आदेश शराब के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने पर रोक लगाने के लिए है। सिंह ने कहा कि यह आदेश पुनर्मतदान के दिन भी लागू होगा, यदि कोई हो तो।

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राज्य में 16, 18, 20, 22 और 24 फरवरी को मतदान होंगें। इस दिन शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों पर शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध सभी प्रकार की शराब जैसे विदेशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और देशी शराब पर लागू होगा।

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इस बीच, आबकारी विभाग ने कहा कि पिछले सप्ताह 832 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से तीन करोड़ रुपये मूल्य की शराब और गांजा बरामद किया गया है।

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