लेह, आठ जून (भाषा) लद्दाख के अधिकारियों ने लेह जिले में तंबाकू या इसी तरह के पदार्थों वाले माउथ फ्रेशनर उत्पादों के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन, वितरण और आपूर्ति पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया है।
एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध का आदेश दिया। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के पास स्थित खुदरा दुकानों के माध्यम से, विशेष रूप से स्कूली बच्चों को ऐसे उत्पादों की बढ़ती उपलब्धता पर चिंता व्यक्त करते हुए यह कदम उठाया।
आदेश के अनुसार, ‘कूल लिप’ जैसे ब्रांड नामों के तहत विपणन किए जाने वाले और तंबाकू युक्त अन्य समान माउथ फ्रेशनर उत्पादों का सेवन नाबालिगों के बीच बढ़ गया है, जिससे दांत और मुंह संबंधी (ओरल) और सामान्य स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम पैदा हो रहे हैं।
जिला अधिकारी ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में और बच्चों को तंबाकू से संबंधित उत्पादों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए निवारक उपाय आवश्यक हैं।
अधिकारी ने बताया कि यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भाषा तान्या दिलीप
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