Bandi Sanjay Son POCSO Case/Image Credit: IBC24.IN
Bandi Sanjay Son POCSO Case: हैदराबाद: पुलिस ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे भगीरथ को उसके खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। भगीरथ को बुधवार दोपहर चेरलापल्ली केंद्रीय जेल से पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। स्थानीय अदालत ने मंगलवार को पुलिस को 27 मई से दो दिन के लिए भगीरथ की हिरासत प्रदान की।
भगीरथ को 16 मई की रात को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। (Bandi Sanjay Son POCSO Case) इससे पहले, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भगीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया था।
Bandi Sanjay Son POCSO Case: यह मामला आठ मई को पेटबशीराबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। शिकायत 17 वर्षीय लड़की की मां ने दर्ज कराई थी। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि भगीरथ उसकी बेटी के साथ संबंध में था और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। (Bandi Sanjay Son POCSO Case) लड़की का बयान दर्ज करने के बाद बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत अधिक गंभीर धाराएं जोड़ी गईं।
Bandi Sanjay Son POCSO Case: भगीरथ ने भी एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि लड़की ने उसे पारिवारिक कार्यक्रमों और सामूहिक आयोजनों में आमंत्रित किया था। भगीरथ की शिकायत के आधार पर भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत में भगीरथ ने कहा कि लड़की के परिवार को भरोसेमंद मानते हुए वह दोस्तों के समूह के साथ कुछ धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर भी उनके साथ गया था। (Bandi Sanjay Son POCSO Case) उसने आरोप लगाया कि बाद में लड़की और उसके माता-पिता ने उस पर शादी का दबाव बनाया। प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की के माता-पिता ने कथित रूप से उनसे पैसे मांगे और भुगतान नहीं करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।
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