बंगाल: मुख्यमंत्री ने लाउडस्पीकरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए

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बंगाल: मुख्यमंत्री ने लाउडस्पीकरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए

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  • Publish Date - May 14, 2026 / 09:52 PM IST,
    Updated On - May 14, 2026 / 09:52 PM IST

कोलकाता, 14 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को पुलिस को निर्देश दिया कि राज्य भर में धार्मिक स्थलों और आयोजनों में निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ध्वनि प्रदूषण नियमों को बिना किसी अपवाद के सख्ती से लागू करने पर जोर दिया और इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई के खिलाफ चेतावनी दी।

राज्य के कई हिस्सों में निवासी वर्षों से त्यौहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउडस्पीकरों से निकलने वाली तेज आवाज की शिकायत करते रहे हैं।

इस तेज आवाज से मरीजों, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को असुविधा होती है।

बैठक में उपस्थित पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक नहीं हो सकती। उल्लंघन के मामलों में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।”

राज्य सचिवालय के एक अन्य अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने अब ध्वनि प्रदूषण संबंधी मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

पर्यावरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति है और रात में यह सीमा 45 डेसिबल है।

अधिकांश धार्मिक स्थल आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अनुमत सीमा थोड़ी अधिक है।

सूत्रों के अनुसार, हालांकि विशेष त्यौहारों और अवसरों पर 65 डेसिबल तक की छूट पहले दी गई थी लेकिन नया प्रशासन ध्वनि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश