बेंगलुरु की अदालत ने बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

बेंगलुरु की अदालत ने बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - July 25, 2025 / 10:59 PM IST,
    Updated On - July 25, 2025 / 10:59 PM IST

बेंगलुरु, 25 जुलाई (भाषा) विशेष जनप्रतिनिधि अदालत ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामलों में से एक के संबंध में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने रेवन्ना की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही में देरी का हवाला देते हुए राहत का अनुरोध किया था। इससे पहले निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद यह उनका दूसरा प्रयास था।

रेवन्ना ने हाल ही में जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, नौ जुलाई को न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने उन्हें निचली अदालत में जाने की सलाह दी।

इस निर्देश के बाद, रेवन्ना ने एक बार फिर विशेष अदालत का रुख किया, जिसने अब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

रेवन्ना पिछले साल दर्ज किए गए चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी हैं। ये मामले तब दर्ज किये गए थे, जब रेवन्ना से जुड़े 2,000 से अधिक अश्लील वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिनमें कथित तौर पर कई महिलाओं के यौन शोषण का खुलासा हुआ था।

भाषा शफीक रंजन

रंजन