बेंगलुरु: अदालत ने धर्मस्थल शव दफनाने के मामले में मीडिया को अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका

बेंगलुरु: अदालत ने धर्मस्थल शव दफनाने के मामले में मीडिया को अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका

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  • Publish Date - July 21, 2025 / 10:46 PM IST,
    Updated On - July 21, 2025 / 10:46 PM IST

बेंगलुरु, 21 जुलाई (भाषा) बेंगलुरु की एक अदालत ने कई मीडिया घरानों और यूट्यूब चैनलों के खिलाफ आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें धर्मस्थल में शवों को कथित तौर पर दफनाने के मामले में धर्मस्थल के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े के भाई हर्षेंद्र कुमार डी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री साझा करने से रोक दिया गया है।

यह आदेश श्री मंजूनाथस्वामी मंदिर के सचिव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के बाद आया है। यह मुकदमा तब दायर किया गया जब खबरों में एक सफाई कर्मचारी के आरोपों का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि मंदिर के सुपरवाइजर ने उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया। हालांकि, उस कर्मचारी ने कुमार या उनके परिवार का नाम नहीं लिया था।

अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार राय ने संभावित रूप से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की बात कही और कहा कि ऐसे आरोप भले ही झूठे हों, मंदिर, उसके संस्थानों और छात्रों पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।

अदालत ने पहले से ही ऑनलाइन मौजूद अपमानजनक सामग्री को हटाने का भी निर्देश दिया है।

भाषा

शुभम दिलीप

दिलीप