भीमा कोरेगांव केस, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने दिया 90 दिन का समय

भीमा कोरेगांव केस, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने दिया 90 दिन का समय

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  • Publish Date - September 2, 2018 / 10:22 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

पुणे। भीमा-कोरेगांव हिंसा केस में यलगार परिषद की भूमिका की जांच कर रही पुलिस को पुणे सेशन कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के लिए 90 दिन का समय दिया है। इससे पहले पुणे  पुलिस ने पांच आरोपी-रोन विल्सन, सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन और महेश राउत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने 90 दिन का समय मांगा था। अदालत ने इसे मंजूरी दे दी आरोपी शोमा सेन और सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर कोर्ट 6 सितंबर को सुनवाई करेगी

बता दें कि पिछले हफ्ते मंगलवार को देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर पुलिस ने 5 वामपंथी विचारकों सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, गौतम नवलखा, अरुण फेरेरा और वेरनॉन गोंजाल्विस को गिरफ्तार किया था सुप्रीम कोर्ट ने सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 6 सितंबर तक हाउस अरेस्ट रखने कहा है।  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इतिहासकार रोमिला थापर और चार अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तार समाजिक कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नजरबंद रखने का आदेश दिया था

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गौरतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों के पास से मिले कुछ पत्र सार्वजनिक करते हुए कहा कि इन पत्रों से जाहिर होता है कि आरोपी माओवादियों के साथ संपर्क में थे और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में जुटे थें महाराष्‍ट्र पुलिस के एडीजी परमबीर सिंह ने कहा था कि इन लोगों के माओवादियों से संबंध होने को लेकर पुलिस पूरी तरह आश्‍वस्‍त है और इस सिलसिले में विभिन्‍न शहरों में पुलिस कार्रवाई प्रक्रिया के तहत की गई थी

वेब डेस्क, IBC24