भिवानी, छह मई (भाषा) हरियाणा के भिवानी जिले की एक अदालत ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के दोषी करार दिए गए युवक को शनिवार को उम्र कैद और 75,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश के.पी.सिंह की अदालत ने अनिल उर्फ चौटाला को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
उसने बताया कि घटना बहल थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 नवंबर 2021 को घटी थी और गांव के ही आरोपी युवक ने घर में अकेली सो रही 86 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया था और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता के बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
भाषा सं. धीरज
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