Publish Date - August 10, 2022 / 05:50 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST
नई दिल्लीः पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद चर्चा में आई नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने जुबैर के मामले में जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए नूपुर मामले में ये आदेश दिया है। नूपुर शर्मा खुद लंबे समय से मांग कर रही थीं कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, अब कोर्ट ने भी इसी दिशा में फैसला सुना दिया है।
सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि हम जुबैर मामले में दिया गया जैसा ही आदेश मांग रहे हैं कि सभी मुकदमे एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। सभी मामले एक साथ संबद्ध करके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई।
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हम जांच एजेंसियों पर कोई शर्त नहीं रखना चाहते। यदि IFSO को लगता है कि कुछ सहायता की आवश्यकता है या राज्य एजेंसियों से जानकारी की आवश्यकता है, तो वे इसके लिए सहायता ले सकते हैं। वहीं अगर कोई नई FIR नूपुर के खिलाफ फाइल होती है तो भी नूपुर की गिरफ्तारी नही होगी। वो FIR भी दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर हो जाएगी।