गोंदिया, 26 जून (भाषा) महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की एक अदालत ने वर्ष 2016 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पूर्व विधायक के साथ मारपीट करने के मामले में भाजपा के एक पार्षद और उसके सहयोगी को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. प्रतिनिधि ने बृहस्पतिवार को गोंदिया नगरपालिका परिषद के पार्षद शिव शर्मा और उसके सहयोगी राहुल श्रीवास को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 325 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी करार दिया।
अदालत ने दोनों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया।
मामले के विवरण के अनुसार नौ अप्रैल 2016 को तत्कालीन कांग्रेस विधायक गोपालदास अग्रवाल एक स्थानीय होटल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। गोंदिया नगरपालिका परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शिव शर्मा और राहुल श्रीवास वहां पहुंचे और उन्होंने अग्रवाल से मारपीट की।
आरोप है कि इसके बाद श्रीवास ने अग्रवाल और उनके बेटे के साथ भी हाथापाई की। अग्रवाल का बेटा अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहा था।
इस घटना के बाद शर्मा, श्रीवास और चार अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। आरोप था कि अन्य चार लोगों ने दोनों आरोपियों को घटनास्थल से फरार होने में मदद की थी।
भाषा शोभना वैभव
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