भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

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  • Publish Date - January 30, 2025 / 09:15 PM IST,
    Updated On - January 30, 2025 / 09:15 PM IST

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

कपूर ने अपनी याचिका में दावा किया गया कि मानहानि की शिकायत को खारिज कर और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द कर विशेष न्यायाधीश ने अपनी कानूनी शक्ति के दायरे से बाहर जाकर काम किया है।

याचिका में आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि इसमें कई कानूनी त्रुटिया हैं।

इसमें कहा गया है, ‘‘विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामले) ने आपराधिक शिकायत की प्रक्रिया का उल्लंघन किया है और ऐसे मुद्दों पर विचार किया है, जो इस मामले के लिए बहुत कम महत्व रखते हैं।’’

भाजपा की दिल्ली इकाई के पूर्व मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता की शिकायत के अनुसार, आतिशी ने 27 जनवरी और बाद में दो अप्रैल, 2024 को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ निराधार आरोप लगाते हुए कहा कि वह (भाजपा) आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों से संपर्क कर रही है और उन्हें पाला बदलने के लिए 20-25 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश कर रही है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 28 जनवरी को माना कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग हैं, न कि मानहानि।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश