निकाय चुनाव: अदालत का बंगाल सरकार, निर्वाचन आयोग से कोविड के हालात, सुविधाओं पर हलफनामे जमा करने का निर्देश

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निकाय चुनाव: अदालत का बंगाल सरकार, निर्वाचन आयोग से कोविड के हालात, सुविधाओं पर हलफनामे जमा करने का निर्देश

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  • Publish Date - January 11, 2022 / 07:27 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

कोलकाता, 11 जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि उन चार नगर निकायों में कोविड-19 के हालात पर हलफनामा जमा किया जाए जहां 22 जनवरी को चुनाव होने हैं।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति के डोमा भूटिया की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी एक अन्य हलफनामा जमा करने का आदेश दिया जिसमें बिधाननगर, आसनसोल, चंदननगर और सिलीगुड़ी नगर निगमों में चुनाव कराने के लिए बुनियादी सुविधाओं और ढांचे का ब्योरा हो।

राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने बृहस्पतिवार को हलफनामे जमा करने का आदेश दिया।

अदालत ने राज्य सरकार से हलफनामे में सूक्ष्म-निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या और इन चार नगर निगम क्षेत्रों में कोविड-19 की वजह से लोगों की मौत के मामलों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है।

भाषा वैभव अनूप

अनूप

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