21 साल से कम उम्र का लड़का नहीं कर सकता शादी, लेकिन रह सकता है लिव-इन में: पंजाब हाईकोर्ट
21 साल से कम उम्र का लड़का नहीं कर सकता शादी! Boys below 21 years can't marry but allowed to stay in live: hc punjab
चंडीगढ़: Boys below 21 years can’t marry लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के मोदी सरकार के फैसले को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। कई राजनीतिक दलों के नेता सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि 21 साल की उम्र से कम का कोई भी पुरुष शादी (Male Marriage Age) तो नहीं कर सकता, लेकिन वह 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति होने पर कपल की तरह उसके साथ रह सकता है। बता दें कि ईकोर्ट का यह फैसला मई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी युवा जोड़ा शादी के बिना भी साथ रह सकता है।
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Boys below 21 years can’t marry हाईकोर्ट पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक युवा जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े ने इस याचिका के जरिये सुरक्षा की मांग की है। ये दोनों ही 18 साल से अधिक उम्र के हैं। युवक 18 साल का है लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी रूप से वह 21 साल की उम्र पूरी होने तक शादी नहीं कर सकता।
इसके बाद युवा जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें उनके परिवारों की ओर से जान का खतरा है। ऐसा उनकी रिलेशनशिप को लेकर है। युवा जोड़े के वकील ने कोर्ट में कहा है कि उन्हें डर है कि उनके परिवारवाले उनकी हत्या करवा देंगे।
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