कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को दिया झटका, DA भुगतान फैसले पर पुनर्विचार से इनकार

पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया

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  • Publish Date - September 22, 2022 / 07:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

Calcutta High Court : कोलकाता –  पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता DA बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। 20 मई को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबित डीए बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। हालांकि, राज्य सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका के साथ उसी पीठ में एक समीक्षा याचिका दायर की।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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