Tablighi jamaat Latest News: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल के आरोप को किया खारिज, 16 मामलों को किया रद्द

Tablighi Jamaat Case: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल के आरोप को किया खारिज, 16 मामलों को किया रद्द

  •  
  • Publish Date - July 17, 2025 / 08:00 PM IST,
    Updated On - July 18, 2025 / 12:30 PM IST

Tablighi Jamaat Case | Photo Credit: File

HIGHLIGHTS
  • 70 भारतीयों के खिलाफ दर्ज 16 मामले दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किए
  • पुलिस ने आरोप लगाया था कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर विदेशी जमातियों को शरण दी गई
  • याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, अदालत ने पक्ष में फैसला दिया

नयी दिल्ली: Tablighi Jamaat Case दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में विदेशी लोगों की मेजबानी करने के लिए 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘आरोपपत्र रद्द किए जाते हैं।’

Read More: Sunday Cinema Ticket: फिल्म देखने के लिए अब नहीं करनी पड़ेगी जेब ढीली, संडे को भी महज इतने रुपए ले सकेंगे मूवी का मजा, आदेश जारी 

Tablighi Jamaat Case अदालत ने 70 भारतीयों से संबंधित 16 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आशिमा मंडला ने किया था, तथा उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की थी। विस्तृत फैसले का इंतजार है।

Read More: Chandan Mishra Live Murder: अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर की निर्मम हत्या.. पैरोल लेकर करा रहा था इलाज, क़त्ल का Live वीडियो आया सामने

दिल्ली पुलिस ने मार्च 2020 के कार्यक्रम में विदेशी लोगों की मेजबानी करने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की दलीलों का विरोध किया था और कहा था कि आरोपी स्थानीय निवासियों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेशों का उल्लंघन करते हुए निजामुद्दीन मरकज में आए लोगों को शरण दी थी।

यह मामला किससे जुड़ा हुआ था?

यह मामला मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़ा था, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे।

कोर्ट ने कितने लोगों के केस रद्द किए?

दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को रद्द कर दिया।

पुलिस का क्या कहना था?

दिल्ली पुलिस का दावा था कि आरोपियों ने कोविड-19 लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया और विदेशियों को शरण दी।