चंडीगढ़। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में मोगा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
यह भी पढ़ें: सिद्धू पहले भी संकेतों में कह चुके हैं पंजाब में कांग्रेस नहीं आ रही’ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मोगा जिले में सूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत रविवार को मामला दर्ज किया गया।
यह भी पढ़ें: संघ प्रमुख मोहन भागवात तीन दिवसीय उज्जैन दौरे पर, बाबा महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को मोगा में मतदान केंद्रों पर जाने से रविवार को रोक दिया था। सूद द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद आयोग ने यह कदम उठाया। सूद ने इन आरोपों से इनकार किया है।
यह भी पढ़ें: ‘बंद होनी चाहिए सांसदों, विधायकों और अधिकारियों की पेंशन’ विधायक लक्ष्मण सिंह ने की मांग
मोगा विधानसभा क्षेत्र से सूद की बहन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मोगा थाने (नगर) में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि सूद मोगा के लांडेके गांव में अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे थे। वह गांव में वाहन में बैठे मिले थे और ऐसा करके उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन किया।
यह भी पढ़ें: भाजपा मंडल अध्यक्ष और उनके साले पर युवती ने लगाया रेप का आरोप, साला गिरफ्तार, जीजा फरार
मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चरणजीत सिंह सोहल ने सोमवार को कहा कि सूद को वहां नहीं होना चाहिए था और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
यह भी पढ़ें: सरकारी कर्मचारी और इनकम टैक्स दाता ले रहे PM सम्मान निधि का लाभ, 8 करोड़ 37 लाख 46 हजार रुपए की होगी रिकवरी