एक्साईज़ में सुपरिंटेंडेंट के पद पर प्रमोशन के लिए डीपीसी पर कैट की रोक, मप्र-छत्तीसगढ़ होगा प्रभावित

एक्साईज़ में सुपरिंटेंडेंट के पद पर प्रमोशन के लिए डीपीसी पर कैट की रोक, मप्र-छत्तीसगढ़ होगा प्रभावित

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  • Publish Date - January 25, 2019 / 12:44 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:05 PM IST

जबलपुर। कैट यानि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सेंट्रल एक्साईज़ विभाग में सुपरिंटेंडेंट के पद पर प्रमोशन के लिए होने वाली डीपीसी पर रोक लगा दी है। कैट ने यह आदेश नागपुर में पदस्थ सेंट्रल एक्साईज़ इंस्पेक्टर सीएस राव पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है।

डीपीसी विभागीय पदोन्नति कमेटी की कार्रवाई पर रोक लगा दिए जाने से अब सेंट्रल एक्साईज़ विभाग में सुप्रीटेंडेंट के 110 पदों पर प्रमोशन रुक जाएंगे और इससे विभाग के मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र का विदर्भ रीज़न प्रभावित होगा। दरअसल सेंट्रल एक्साईज़ विभाग में सुपरिंटेंडेंट के पद पर प्रमोशन के लिए होने वाली डीपीसी में योग्यता के बाद भी नागपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर सीएस राव पाटिल का नाम गायब कर दिया गया था जिसे लेकर उन्होने अधिकरण की शरण ली थी।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट ने विभाग में सुपरिंटेंडेंट के पदों पर हो रही प्रमोशन कार्रवाई पर रोक लगा दी है और सेंट्रल एक्साईज़ विभाग से मामले पर जवाब मांगा है।