सीबीआई ने एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के लिए अमेरिका स्थित मिशनरी समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया

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सीबीआई ने एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के लिए अमेरिका स्थित मिशनरी समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया

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  • Publish Date - September 16, 2026 / 08:24 PM IST,
    Updated On - September 16, 2026 / 08:24 PM IST

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अमेरिका स्थित ईसाई मिशनरी समूह ‘द टिमोथी इनिशिएटिव’ (टीटीआई) और उससे जुड़े कई अन्य लोगों के खिलाफ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 का उल्लंघन कर 92.55 करोड़ रुपये का इस्तेमाल मिशनरी गतिविधियों के लिए करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर आधारित है।

टीटीआई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी, क्योंकि उनकी वेबसाइट नहीं खुल रही थी।

आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल पिछले छह महीनों- नवंबर 2025 से अप्रैल 2026- के दौरान मिशनरी गतिविधियों के लिए किया गया था।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि ईडी की जांच में सामने आया कि जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच कई राज्यों, कर्नाटक, चंडीगढ़, असम आदि में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 का उल्लंघन करते हुए अमेरिका के ट्रुइस्ट बैंक द्वारा जारी विदेशी डेबिट कार्ड के जरिये 44 करोड़ रुपये निकाले गए।

भाषा प्रशांत सुरेश

सुरेश