भदोही में हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास

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भदोही में हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - September 16, 2026 / 10:34 PM IST,
    Updated On - September 16, 2026 / 10:34 PM IST

भदोही (उप्र), 16 सितंबर (भाषा) भदोही जिले की एक अदालत ने अगस्त 2024 में 21 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या के मामले में तीन लोगों को बुधवार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश ने तीनों दोषियों पिंटू बिंद (35), विष्णु बिंद (30) और दिनेश बिंद (28) पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि पुलिस के अनुसार यह घटना 20 अगस्त 2024 की शाम को औराई थाना क्षेत्र के चकभौरा गांव में हुई थी।

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि धनेश कुमार यादव अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, तभी स्कूटर पर सवार तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर पुरानी रंजिश के कारण मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर उसे गिरा दिया और फिर उसका गला रेत दिया जिससे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

त्यागी ने बताया कि मृतक के बड़े भाई की शिकायत पर 21 अगस्त 2024 को मामला दर्ज किया गया था और बाद में पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया।

सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

भाषा सं. सलीम गोला

गोला