केंद्र सरकार ने गांधी परिवार को दिया बड़ा झटका, रद्द किया राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस
Rajiv Gandhi Foundation : गांधी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्र सरकार ने गांधी परिवार को बड़ा झटका देते हुए
Rajiv Gandhi Foundation
नई दिल्ली : Rajiv Gandhi Foundation : गांधी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्र सरकार ने गांधी परिवार को बड़ा झटका देते हुए गांधी परिवार से जुड़े एक गैर-सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन को लेकर हुई जांच के बाद लिया है। अब संस्था के विदेशी फंडिंग लेने पर पूरी तरह बैन लग गया है।
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गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति के जांच के आधार पर लिया गया फैसला
Rajiv Gandhi Foundation : मिली जानकारी के अनुसार, यह निर्णय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जुलाई 2020 में गठित कई मंत्रालय की समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर लिया गया है। इस मामले में एक अधिकारी ने कहा कि FCRA लाइसेंस रद्द करने की सूचना आरजीएफ के पदाधिकारियों को भेजी गई है। RGF ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है।
राजिव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी
Rajiv Gandhi Foundation : आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजिव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और संसद सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर देश की राजनीति गर्म हो सकती है।
2020 में जांच के दायरे में आई थी संस्था
Rajiv Gandhi Foundation : गौरतलब है कि यह संस्था जुलाई 2020 में जांच के दायरे में आई थी, जब MHA ने तीन गांधी परिवार द्वारा बनाए गए राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच के लिए एक ED अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट समेत FCRA के संभावित उल्लंघन के चलते जांच बिठाई थ।
ट्रस्ट पर था गलत तरीके से विदेशों से फंड उठाने का आरोप
Rajiv Gandhi Foundation : आपको बता दें कि इस समिति में केंद्रीय गृह और वित्त मंत्रालयों के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारी शामिल थे और इन तीनों की इस जांच में आवश्यक था। आरोप है कि इन ट्रस्टों ने आयकर दाखिल करते समय किसी दस्तावेज में हेरफेर किया या दुरुपयोग किया था और गलत तरीके से विदेशों से फंड उठाया थ।
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