नयी दिल्ली, 19 जून (भाषा) ग्रामीण विकास मंत्रालय एक जुलाई से ‘वीबी-जी राम जी’ अधिनियम लागू होने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद के लिए देश भर में 100 से अधिक क्षेत्र अधिकारी तैनात करेगा। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।
मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी इस दौरान राज्य सरकारों, ज़िला प्रशासन और ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि योजनाओं को लागू करने में मदद मिल सके, क्षमताएं बढ़ाई जा सकें, बेहतरीन तौर-तरीके साझा किए जा सकें और कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ग्रामीण रोज़गार के नए ढांचे की तैयारी तेज़ी पकड़ रही है।
मंत्रालय ने बताया कि 2026-27 के लिए केंद्र के हिस्से के तौर पर 95,692 करोड़ रुपये के अंतरिम आवंटन को मंज़ूरी दी गई है, जबकि 27 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए पहले ही बजट में प्रावधान कर लिए हैं।
इसने कहा कि छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) ढांचे के तहत अपनी राज्य योजनाओं को अधिसूचित किया है।
संबंधित क्षेत्र अधिकारियों को एक कार्यक्रम में इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं, इसे लागू करने के ढांचे, संस्थागत व्यवस्थाओं, प्रौद्योगिकी आधारित शासन प्रणाली और राज्यों व ज़िलों के लिए उपलब्ध सहायता प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की, जबकि संयुक्त सचिव रोहिणी आर. भाजीभाकरे ने कार्यक्रम का संचालन किया।
भाषा
नेत्रपाल पवनेश
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