केंद्र विमानों के धूम्रीकरण मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश करे :उच्चतम न्यायालय

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केंद्र विमानों के धूम्रीकरण मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश करे :उच्चतम न्यायालय

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  • Publish Date - July 7, 2021 / 11:57 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वह विमानों में कीटनाशकों के इस्तेमाल यह मच्छरों से मुक्ति के लिए किए जाने वाले धूम्रीकरण से यात्रियों के सेहत पर पड़ने असर का आकलन करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश करे।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने यह आदेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल ऐश्वर्य भाटी के बयान के बाद दिया। ऐश्वर्य भाटी ने पीठ को सूचित किया था कि कोविड-19 महामारी की वजह से विशेषज्ञ समिति 29 नवंबर 2019 और 7 फरवरी 2020 के आदेश के अनुकूल अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी है, जिसे अपनी रिपोर्ट जमा करनी है।

पीठ ने कहा, ‘‘अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय मांगा है। मामले की सुनवाई सात सितंबर 2021 को सूचीबद्ध की जाए। केंद्र सरकार इस दौरान विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से अदालत को अवगत कराए।’’

शीर्ष अदालत, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विमानों को रोगाणु मुक्त करने के लिए दवा एवं कीटनाशक के छिड़काव पर लगाई गई रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है और कुछ मार्गों पर इसकी अनुमति दी जा सकती है जहां पर मच्छर समस्या हैं और यह विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में कहा कि विमानों को रोगाणुमुक्त करने के लिए दवाओं का छिड़काव हानिकारक नहीं है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुकूल है।

भाषा धीरज अनूप

अनूप