पंजाब में विहिप नेता की हत्या के मामले में दो खालिस्तानी गुर्गों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

पंजाब में विहिप नेता की हत्या के मामले में दो खालिस्तानी गुर्गों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

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  • Publish Date - February 15, 2025 / 12:45 AM IST,
    Updated On - February 15, 2025 / 12:45 AM IST

नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पंजाब में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता विकास प्रभाकर उर्फ ​​विकास बग्गा की हत्या के सिलसिले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के दो गुर्गों के खिलाफ शुक्रवार को आरोपपत्र दाखिल किया।

एनआईए ने एक बयान में बताया कि धरमिंदर कुमार उर्फ ​​कुणाल और दुबई स्थित फरार आरोपी हरविंदर कुमार उर्फ ​​सोनू पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

प्रभाकर उर्फ ​​विकास बग्गा की 13 अप्रैल को पंजाब के रूपनगर जिले के नांगल में उनकी दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह विहिप की नांगल इकाई के अध्यक्ष थे।

इस साजिश में विभिन्न देशों में स्थित बीकेआई के गुर्गे शामिल थे और पाकिस्तान स्थित बीकेआई के सरगना वधावा सिंह बब्बर के कहने पर जर्मनी स्थित आरोपी हरजीत सिंह उर्फ ​​लाडी और कुलबीर सिंह उर्फ ​​सिद्धू ने साजिश रची थी।

नौ मई को मामले की जांच पंजाब पुलिस से अपने हाथ में लेने वाली एनआईए ने पहले कुलबीर, लाडी, वधावा सिंह के साथ गिरफ्तार शूटर मंदीप कुमार उर्फ ​​मंगली और सुरिंदर कुमार उर्फ ​​रिक्का के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

भाषा खारी पारुल

पारुल