चीनी नागरिकों का वीजा मामला: दिल्ली की अदालत ने तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी |

चीनी नागरिकों का वीजा मामला: दिल्ली की अदालत ने तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी

चीनी नागरिकों का वीजा मामला: दिल्ली की अदालत ने तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी

:   Modified Date:  April 5, 2024 / 09:21 PM IST, Published Date : April 5, 2024/9:21 pm IST

नयी दिल्ली, पांच अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने चीन के नागरिकों के कथित वीजा घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में तीन आरोपियों को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।

इस मामले कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कार्ति चिदंबरम के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कररमन के अलावा विकास मखरिया और मंसूर सिद्दीकी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दे दी।

अदालत ने ईडी द्वारा दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया था।

कार्ति चिदंबरम को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। कार्ति चिदंबरम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए।

अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि दो मई तय की।

ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में कार्ति चिदंबरम और अन्य आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। उस वक्त कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।

इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव

 

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