कॉलेजियम ने न्यायाधीश चंद्र धारी सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजने की सिफारिश की

कॉलेजियम ने न्यायाधीश चंद्र धारी सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजने की सिफारिश की

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  • Publish Date - November 29, 2024 / 05:56 PM IST,
    Updated On - November 29, 2024 / 05:56 PM IST

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने 28 और 29 नवंबर को हुई अपनी बैठकों में यह निर्णय लिया।

उच्चतम न्यायालय के प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 28 और 29 नवंबर, 2024 को हुई अपनी बैठकों में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह को उनके मूल उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है।’’

न्यायमूर्ति सिंह ने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 20 जुलाई 1994 को एक वकील के रूप में पंजीकरण कराया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में ‘‘एडवोकेट-ऑन रिकॉर्ड’’ के रूप में वकालत की और छह सितंबर, 2019 को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने से पहले 22 सितंबर, 2017 को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

भाषा आशीष नरेश

नरेश