दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को 16.93 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाए: न्यायाधिकरण

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दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को 16.93 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाए: न्यायाधिकरण

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  • Publish Date - June 6, 2026 / 06:26 PM IST,
    Updated On - June 6, 2026 / 06:26 PM IST

नयी दिल्ली, छह जून (भाषा) दिल्ली के एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने जनवरी 2023 में पश्चिमी दिल्ली में शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली 49 वर्षीय एक महिला के परिवार को 16.93 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है।

पीठासीन अधिकारी गुंजन गुप्ता इस महिला के पति और दो बेटों की दावा याचिका की सुनवाई कर रही थीं। सुमन नामक यह महिला हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली थी।

न्यायाधिकरण ने एक जून को अपने आदेश में कहा, ‘‘जांच विधिवत की गई जिससे न केवल दुर्घटना में वाहन की संलिप्तता का पता चला, बल्कि यह भी सामने आया कि गाड़ी को लापरवाही और तेज गति से चलाया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई।’’

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 26 जनवरी, 2023 को शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ने उस वाहन में टक्कर मार दी जिसमें सुमन अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही थी।

न्यायाधिकरण ने कहा कि टक्कर के कारण सुमन का वाहन मेट्रो के एक खंभे से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

बचाव पक्ष के बयान को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि चालक का बयान विरोधाभासी था और यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड में मौजूद अन्य साक्ष्यों से मेल नहीं खाता ।

बीमा कंपनी ने तर्क दिया था कि चालक कथित तौर पर शराब के नशे में था इसलिए उसे या तो दायित्व से मुक्त कर दिया जाए या मुआवजे के अधिकार से छूट दी जाए।

न्यायाधिकरण ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि अनुमेय कानूनी सीमा से अधिक नशा साबित करने के लिए कोई ‘ब्रेथ एनालाइजर’ या रक्त परीक्षण नहीं किया गया था।

न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के समय वाहन का बीमा था । उसने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह 14 अक्टूबर, 2023 से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत मुआवजे की राशि का भुगतान करे।

कुल मुआवजे की राशि में से 12 लाख रुपये दावेदारों के लाभ के लिए सावधि जमा में रखने का निर्देश दिया गया।

भाषा

राजकुमार माधव

माधव