MLA Vinay Kulkarni Disqualification Order || Image- Deccon Herald News File
बेंगलुरु: कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ पूर्व मंत्री और मौजूदा पार्टी विधायक विनय कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। (MLA Vinay Kulkarni Disqualification Order) विनय कुलकर्णी को बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के बाद 15 अप्रैल, 2026 से छह साल के लिए कर्नाटक विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है।
Congress MLA Vinay Kulkarni has been disqualified from the Karnataka Legislative Assembly following his conviction by a Bengaluru sessions court in a criminal case. pic.twitter.com/2Nvt9dSzcX
— ANI (@ANI) May 2, 2026
दरअसल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी और 16 अन्य दोषियों को आपराधिक साजिश और कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 2016 में युवा भाजपा नेता यज्ञगौड़ा गौंडा की हत्या के अपराधों के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 30,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है।
पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने हत्या के मामले में 17 लोगों को दोषी ठहराया था। (MLA Vinay Kulkarni Disqualification Order) कोर्ट ने आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के साक्ष्य को गायब करने और अपराधियों को बचाने के अपराध के लिए, अदालत ने प्रत्येक दोषी को सात साल के कारावास और 30,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है।
इसके अलावा, न्यायालय ने दंगा, गैरकानूनी सभा, लोक सेवक द्वारा गलत रिकॉर्ड बनाना या किसी व्यक्ति को सजा से बचाने के इरादे से गलत लेखन जैसे अपराधों के लिए 17 दोषियों में से प्रत्येक पर 6 महीने से लेकर सात साल तक की सजा और 2,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है।
अन्य दोषी जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें विक्रम बल्लारी, कीर्ति कुमार बसवराज कुराहट्टी, संदीप सौदात्ती, विनायक कटगी, महाबलेश्वर होंगल उर्फ मुदुका, संतोष सौदात्ती, दिनेश एम., अश्वथ, सुनील, नजीर अहमद, शाहनवाज, नूतन, हर्षित, चन्द्रशेखर इंदी, (MLA Vinay Kulkarni Disqualification Order) विकास कलबुर्गी और चन्नकेशव बी. तिंगरीकर का नाम शामिल है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कारावास की मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को उपरोक्त मामले में विचाराधीन कैदियों के रूप में बिताई गई हिरासत की अवधि के लिए छूट का अधिकार है।
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