Contract Employee Regular: कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर लगी मुहर, 20 मार्च तक मांगी गई संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी

Contract Employee Regular: कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर लगी मुहर, 20 मार्च तक मांगी गई संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी

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  • Publish Date - March 9, 2024 / 04:07 PM IST,
    Updated On - March 9, 2024 / 04:07 PM IST

देहरादून: Contract Employee Regular लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को जल्द ही सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए फैसला कर लिया है और जल्द ही बड़ी सौगात दे सकती है। इस संबंध में 20 मार्च तक सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है।

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Contract Employee Regular मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में तैनात अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने दो साल सेवा अवधि पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है।

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दरअसल, बीते साल दिसंबर 2023 में सुक्खू राज्य सरकार ने अनुबंध वाले कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में एक बड़ा फैसला किया था। इसके तहत अब वर्ष में एक ही बार 31 मार्च को अनुबंध कर्मचारी नियमित हो सकेंगे। इससे पहले वर्ष में 2 बार 30 सितम्बर और 31 मार्च को कर्मचारी नियमित होते रहे हैं। अब 3 महीने के बाद मार्च से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और विभागों से कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है।

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कार्मिक विभाग के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को पत्र के साथ एक फॉर्मेट जारी कर जिला उपनिदेशकों से श्रेणीवार दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा है और 20 मार्च तक शिक्षा निदेशालय में देने के निर्देश दिए गए हैं। वही अन्य विभागों की ओर से भी रिकॉर्ड एकत्र करना शुरू कर दिया है।

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पालन करना होगा ये नियम

  • कार्मिक विभाग के आदेश के तहत नियमितीकरण के आदेश पद की उपलब्धता पर होंगे, अनुबंध पर उनकी प्रारंभिक भर्ती के समय पद के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड आदि का पालन करना होगा।
  • इसके लिए विभागीय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी , जिससे आधार पर कर्मचारियों का चयन होगा और कर्मचारियों को राज्य में कहीं भी नियुक्ति दी जा सकेगी।यह कमेटी नियमित करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों को जांचेगी।
  • अनुबंध कर्मियों को नियमितीकरण के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी देना अनिवार्य होगा। अनुबंध कर्मचारी की सेवाएं नियमितीकरण आदेश जारी होने की तिथि से नियमित मानी जाएंगी।
  • दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में तबादला भी किया जा सकेगा।

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