देहरादून। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है। कल यानी 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा जो 24 अगस्त की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान टीकाकरण में लोगों को आने-जानें में छूट दी गई है।
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वहीं कई अन्य सेवाओं में उत्तराखंड सरकार पाबंदी लगाई है। जारी आदेश के अनुसार शादी और शवयात्र में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं इन लोगों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। वहीं राज्य में प्रवेश करने वालों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा।
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राज्य में 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा: उत्तराखंड सरकार pic.twitter.com/HXdlUqmyHd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2021
कई अन्य सेवाओं को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। बताते चले कि उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी आई है। वहीं कुछ एक ऐसे भी इलाके हैं जहां केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है।
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