कोरोना कर्फ्यू ऐलान.. कई सेवाओं में लगी पाबंदी, शादी में सिर्फ इतने लोग हो सकेंगे शामिल, यहां नया आदेश जारी

Corona curfew : 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा जो 24 अगस्त की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

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  • Publish Date - August 16, 2021 / 02:17 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

देहरादून। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है। कल यानी 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा जो 24 अगस्त की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान टीकाकरण में लोगों को आने-जानें में छूट दी गई है।

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वहीं कई अन्य सेवाओं में उत्तराखंड सरकार पाबंदी लगाई है। जारी आदेश के अनुसार शादी और शवयात्र में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं इन लोगों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। वहीं राज्य में प्रवेश करने वालों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा।

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कई अन्य सेवाओं को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। बताते चले कि उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी आई है। वहीं कुछ एक ऐसे भी इलाके हैं जहां केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है।

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