अदालत ने स्वयं को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने स्वयं को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

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  • Publish Date - April 16, 2025 / 01:04 AM IST,
    Updated On - April 16, 2025 / 01:04 AM IST

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) स्वयं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी रिश्तेदार बताकर 3.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी।

उसने कथित तौर पर अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी और शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपये की निविदा दिलाने का आश्वासन दिया था तथा उससे नकद एवं आरटीजीएस के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।

भाषा

शुभम सिम्मी

सिम्मी