Court denies bail to former JNU student Sharjeel Imam Delhi Riots Case

JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का है आरोप

JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार! Court denies bail to former JNU student Sharjeel Imam on Delhi Riots Case

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : April 12, 2022/1:14 am IST

नयी दिल्ली: Court on Sharjeel Imam  दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

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Sharjeel Imam विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया। इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उस पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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गौरतलब है कि फरवरी 2020 में सीएए के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे।

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