JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का है आरोप
JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार! Court denies bail to former JNU student Sharjeel Imam on Delhi Riots Case
नयी दिल्ली: Court on Sharjeel Imam दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
Read More: कोणार्क एक्सप्रेस की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत, मची अफरातफरी
Sharjeel Imam विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया। इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उस पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में सीएए के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे।

Facebook



