अदालत ने कन्नूर विश्वविद्यालय में प्रिया वर्गीज की नियुक्ति पर लगी रोक की अवधि बढ़ाई

अदालत ने कन्नूर विश्वविद्यालय में प्रिया वर्गीज की नियुक्ति पर लगी रोक की अवधि बढ़ाई

अदालत ने कन्नूर विश्वविद्यालय में प्रिया वर्गीज की नियुक्ति पर लगी रोक की अवधि बढ़ाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:23 pm IST
Published Date: September 30, 2022 7:50 pm IST

कोच्चि, 30 सितंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर विश्वविद्यालय के मलयालम विभाग में एक एसोसिएट प्रोफेसर की हालिया विवादास्पद नियुक्ति पर लगी रोक शुक्रवार को बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने के. के. रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीज की नियुक्ति पर लगी रोक को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। रागेश मुख्यमंत्री के सचिव हैं।

इस बीच, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय से कहा कि वर्गीज के पास पद के लिए आवश्यक शिक्षण अनुभव नहीं है। यूजीसी ने एक हलफनामे में कहा कि उनकी शोध अवधि को शिक्षण अवधि नहीं माना जा सकता है।

अदालत ने यह रोक जोसेफ स्कारिया द्वारा दायर एक याचिका पर लगाई थी। स्कारिया विश्वविद्यालय की अंक सूची में वर्गीज के बाद दूसरे स्थान पर थे।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में वर्गीज की नियुक्ति पर पहले ही रोक लगा दी थी और आरोप लगाया था कि कन्नूर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नियुक्त करने का कदम ‘राजनीतिक’ है।

भाषा अविनाश पवनेश

पवनेश


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