न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद को राजद्रोह मामले में जमानत दी

न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद को राजद्रोह मामले में जमानत दी

न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद को राजद्रोह मामले में जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: May 21, 2021 12:49 pm IST

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू को जमानत दे दी जिन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की एक अवकाशकालीन पीठ ने सिकंदराबाद स्थित सेना के अस्पताल से राजू की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने का उल्लेख करते कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिरासत में सांसद के साथ ‘‘बुरा व्यवहार’’ किया गया।

शीर्ष अदालत ने राजू पर जमानत की कई शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह मामले के संबंध में मीडिया को कोई साक्षात्कार नहीं देंगे।

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न्यायालय ने गत 17 मई को सांसद राजू को मेडिकल जांच के लिए तत्काल पड़ोसी राज्य तेलंगाना के सिकंदराबाद में सेना के अस्पताल में स्थानांतरित करने और अगले आदेश तक उन्हें वहीं भर्ती रखने का आदेश दिया था।

राजू आंध्र प्रदेश के नरसापुरम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य पुलिस ने ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध के कारण’’ ही उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है क्योंकि वह ‘‘अपनी ही पार्टी की कार्रवाईयों ’’ की आलोचना करते रहे हैं।

भाषा. अमित अनूप

अनूप


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