अदालत ने भड़काऊ भाषण मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

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अदालत ने भड़काऊ भाषण मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

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  • Publish Date - August 19, 2026 / 05:03 PM IST,
    Updated On - August 19, 2026 / 05:03 PM IST

कल्याणी (प. बंगाल), 19 अगस्त (भाषा) पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने कथित भड़काऊ भाषण मामले में पेश होने के आदेश का पालन नहीं करने पर बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

कृष्णानगर की अदालत ने मोइत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील संबंधी रिपोर्ट 28 अगस्त को उसके समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया।

मोइत्रा के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने उन्हें समन जारी किए थे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद मोइत्रा अदालत में पेश नहीं हुईं। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।

न्यायाधीश ने मंगलवार को मोइत्रा को बुधवार को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इस अदालत के आदेशों की लगातार अवहेलना से आरोपी का अदालत के निर्देशों के पालन के प्रति लापरवाह रवैया दिखाई देता है। ऐसे में अदालत के पास उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।’’

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मोइत्रा की ओर से पेश वकील ने बताया कि वह अदालत में उपस्थित नहीं होंगी। अदालत ने कहा कि ये दर्शाता है कि मोइत्रा की नजर में ‘‘अदालत के प्रति कोई सम्मान’’ नहीं है।

वहीं, मोइत्रा के वकील ने अदालत में आशंका जताई कि यदि तृणमूल कांग्रेस सांसद पेश होने के लिए आती हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है।

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश