टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 30 अगस्त को फैसला सुना सकती है अदालत

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टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 30 अगस्त को फैसला सुना सकती है अदालत

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  • Publish Date - August 16, 2024 / 06:26 PM IST,
    Updated On - August 16, 2024 / 06:26 PM IST

नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में तीन लोगों की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में 30 अगस्त को फैसला सुना सकती है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश सियाल ने पक्षों से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं 30 अगस्त के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा हूं।’’

सीबीआई ने मई 2023 में दायर अपने आरोप-पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के पास इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया था।

भाषा जोहेब सुरेश

सुरेश