अदालत का पीएमएलए मामले में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देने से इंकार

अदालत का पीएमएलए मामले में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देने से इंकार

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  • Publish Date - September 21, 2021 / 04:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोई भी राहत देने से मंगलवार को इंकार कर दिया।

रुजिरा ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली में पेशी के लिए जारी सम्मनों को रद्द करने का अनुरोध अदालत से किया था।

अदालत ने ईडी से बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर तय की है।

केन्द्रीय एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सम्मन भेजकर दिल्ली में आज तमाम दस्तावेजों के साथ उसके समक्ष पेश होने को कहा था। लेकिन पति-पत्नी ने अदालत में अर्जी देकर कहा था कि दोनों कोलकाता के रहने वाले हैं और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में जांच में सहयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

निदेशालय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धन शोधन का राष्ट्रीय और बहु-राष्ट्रीय प्रभाव होता है और उसकी जांच किसी पुलिस थाने या क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

भाषा अर्पणा अनूप

अनूप