केरल के अथिरप्पिल्ली एस्टेट में अनानास की खेती पर अदालत ने केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

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केरल के अथिरप्पिल्ली एस्टेट में अनानास की खेती पर अदालत ने केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

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  • Publish Date - February 28, 2026 / 01:17 PM IST,
    Updated On - February 28, 2026 / 01:17 PM IST

कोच्चि, 28 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने अथिरप्पिल्ली और कल्लाल बागानों में अनानास की खेती को तत्काल रोकने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि इससे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय खतरा उत्पन्न होता है।

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी एम की पीठ ने कहा कि सवालों में आए भूखंड में ‘‘मानव-पशु संघर्ष की संभावना’’ है। पीठ ने ‘प्लांटेशन कॉरपोरेशन ऑफ केरल’ को वहां अनानास की खेती के खिलाफ अभ्यावेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने के लिए कहा, जिसके पास उस स्थल का पट्टा है।

अदालत ने मामले में पक्षकारों की सूची से राज्य के कृषि मंत्री पी प्रसाद का नाम भी हटा दिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की।

अदालत की यह टिप्पणी और निर्देश वन्यजीव कार्यकर्ता एंजेल्स नायर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आए हैं, जिन्होंने दावा किया है कि वन विभाग द्वारा जारी रोक संबंधी ज्ञापन और आपत्ति के बावजूद केरल के ‘प्लांटेशन कॉरपोरेशन’ ने अनानास की खेती जारी रखी थी।

भाषा सुरभि संतोष

संतोष