अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Modified Date: June 26, 2026 / 08:22 pm IST
Published Date: June 26, 2026 8:22 pm IST

रंगिया (असम), 26 जून (भाषा) असम के कामरूप जिले में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

रंगिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकुल चेतिया ने बैहाटा चारियाली थाना क्षेत्र के बरेडोला गांव निवासी बिपुल बरो को यह सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक देबोजीत सैकिया ने बताया कि यह फैसला भद्रेश्वर राजबोंगशी की हत्या के मामले में सुनाया गया। उन्होंने बताया कि राजबोंगशी की 26 मार्च 2015 को हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि बिपुल बरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सैकिया के अनुसार, दोनों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद था। इसी विवाद के दौरान बरो ने लोहे की रॉड से राजबोंगशी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

राजबोंगशी की पत्नी उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लेकर गईं, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया, ‘मृतक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जांच की गई। आज इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया गया।’

भाषा

शुभम नरेश

नरेश


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